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Kanyadan Hathleva Yojna

 


                        कन्यादान हाथलेवा योजना

 

यह योजना अलगअलग राज्यों में अलगअलग नामों से चलाई जाती है। सामान्य रूप से कन्यादान योजनाया मुख्यमंत्री कन्यादान/शादी-शगुन योजना”** का उद्देश्य गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान करना होता है।

  मुख्य बिंदु (सामान्य रूप से)

 1. लाभार्थी 

    * गरीब परिवारों की बेटी

   * बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवार

   * मजदूर/नरेगा कार्डधारी परिवार

   * विधवा/परित्यक्ता माता की पुत्री

 

2. सहायता राशि 

 

   * राज्य सरकार शादी के अवसर पर एकमुश्त राशि देती है (कुछ जगह ₹25,000 से ₹51,000 तक)।

   * कुछ राज्यों में सामान (बर्तन, कपड़े आदि) भी दिए जाते हैं।

 

3. आवेदन प्रक्रिया 

 

   * पंचायत/ब्लॉक स्तर से आवेदन करना होता है।

   * आवश्यक दस्तावेज : आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, कन्या की आयु प्रमाण पत्र, बैंक खाता।

 

4. उद्देश्य 
 

   * गरीब परिवारों को बेटी की शादी के समय आर्थिक सहारा देना।

   * बाल विवाह रोकना (क्योंकि योजना का लाभ तभी मिलेगा जब लड़की की आयु 18 वर्ष से अधिक हो)।

 

राजस्थान में यह योजना **मुख्यमंत्री कन्यादान हाथलेवा योजना”** या **मुख्यमंत्री कन्यादान योजना”** के नाम से जानी जाती है।

🌸 राजस्थान कन्यादान हाथलेवा योजना मुख्य बिंदु

 

1. उद्देश्य

 

गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के अवसर पर आर्थिक सहयोग देना।

 

 2. लाभार्थी

 * गरीबी रेखा (BPL) से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार

* असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिक (मजदूर)

* विधवा/परित्यक्ता महिला की बेटी

* शादी के समय लड़की की आयु **18 वर्ष या उससे अधिक** होनी चाहिए।


  3. सहायता राशि

 * राजस्थान सरकार शादी के अवसर पर **₹31,000 (कभी-कभी ₹40,000 तक अपडेट होती है)** की आर्थिक सहायता देती है।

* राशि सीधे **लड़की या अभिभावक के बैंक खाते** में DBT के माध्यम से भेजी जाती है।

 

 4. जरूरी दस्तावेज

 

* आधार कार्ड (लड़की व अभिभावक का)

* राशन कार्ड / बीपीएल कार्ड

* आय प्रमाण पत्र

* निवास प्रमाण पत्र

* विवाह का आमंत्रण पत्र / शादी का प्रमाण

* बैंक खाता पासबुक की कॉपी

* लड़की की आयु प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाणपत्र/10वीं की मार्कशीट)

 

 5. आवेदन प्रक्रिया

 

* आवेदन **ई-मित्र केंद्र / श्रमिक विभाग / पंचायत समिति / नगर पालिका कार्यालय** के माध्यम से किया जा सकता है।

* श्रमिक परिवारों के लिए – **श्रमिक विभाग** के पोर्टल पर पंजीकरण ज़रूरी है।

* सामान्य गरीब परिवारों के लिए – **पंचायत/ब्लॉक कार्यालय** से आवेदन स्वीकार किया जाता है।


👉  आवेदन प्रक्रिया (ई-मित्र पर फॉर्म भरने की विधि + लिंक)


 📝 आवेदन प्रक्रिया (Step by Step)

 

1. तैयार रखें जरूरी दस्तावेज़

 * लड़की और माता-पिता का आधार कार्ड

* बीपीएल कार्ड / राशन कार्ड

* आय प्रमाण पत्र (पटवारी/ तहसीलदार द्वारा जारी)

* निवास प्रमाण पत्र

* लड़की की आयु प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र / 10वीं की मार्कशीट)

* शादी का प्रमाण (निमंत्रण पत्र, या विवाह प्रमाण पत्र)

* बैंक पासबुक की कॉपी

 

2. ई-मित्र केंद्र से आवेदन

 

1. नजदीकी **ई-मित्र केंद्र** पर जाएँ।

2. वहाँ पर ऑपरेटर से कहें – *“मुख्यमंत्री कन्यादान हाथलेवा योजना का फॉर्म भरना है”*

3. ऑपरेटर आपके दस्तावेज़ स्कैन करके **ऑनलाइन पोर्टल** पर अपलोड करेगा।

4. आवेदन सबमिट करने पर आपको **रसीद/आवेदन नंबर** मिलेगा।

 

3. **ऑनलाइन पोर्टल (खुद से करना चाहें तो)**

 

1. राजस्थान सरकार की **जनसंपर्क पोर्टल / श्रम विभाग पोर्टल** पर जाएँ।

   🔗 [https://sso.rajasthan.gov.in](https://sso.rajasthan.gov.in)

2. SSO ID से लॉगिन करें (न हो तो नया SSO ID बनाना होगा)।

3. **श्रम विभाग / सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ** पर क्लिक करें।

4. “**मुख्यमंत्री कन्यादान हाथलेवा योजना**का चयन करें।

5. ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें और सभी दस्तावेज़ अपलोड करें।

6. आवेदन सबमिट करने के बाद रसीद डाउनलोड कर लें।

 4. **जाँच और स्वीकृति**

* आवेदन पंचायत समिति / नगर पालिका स्तर पर जाँच होगा।

* सत्यापन के बाद **राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाएगी**।


 5. **स्थिति (Status) चेक करें**

 

1. SSO ID में लॉगिन करें।

2. **Application Status** पर क्लिक करें।

3. वहाँ से देख सकते हैं कि आवेदन स्वीकृत हुआ है या नहीं।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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