कन्यादान हाथलेवा योजना
यह योजना अलग–अलग राज्यों में अलग–अलग नामों से चलाई जाती है। सामान्य रूप से “कन्यादान योजना” या “मुख्यमंत्री कन्यादान/शादी-शगुन योजना”** का उद्देश्य गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान करना होता है।
1. लाभार्थी –
* बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवार
* मजदूर/नरेगा कार्डधारी परिवार
* विधवा/परित्यक्ता माता की पुत्री
2. सहायता राशि –
* राज्य सरकार शादी के अवसर पर एकमुश्त राशि देती है (कुछ जगह ₹25,000 से ₹51,000 तक)।
* कुछ राज्यों में सामान (बर्तन, कपड़े आदि) भी दिए जाते हैं।
3. आवेदन प्रक्रिया –
* पंचायत/ब्लॉक स्तर से आवेदन करना होता है।
* आवश्यक दस्तावेज : आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, कन्या की आयु प्रमाण पत्र, बैंक खाता।
4. उद्देश्य –
* गरीब परिवारों को बेटी की शादी के समय आर्थिक सहारा देना।
* बाल विवाह रोकना (क्योंकि योजना का लाभ तभी मिलेगा जब लड़की की आयु 18 वर्ष से अधिक हो)।
राजस्थान में यह योजना **“मुख्यमंत्री कन्यादान हाथलेवा योजना”** या **“मुख्यमंत्री कन्यादान योजना”** के नाम से जानी जाती है।
🌸 राजस्थान कन्यादान हाथलेवा योजना – मुख्य बिंदु
1. उद्देश्य
गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के अवसर पर आर्थिक सहयोग देना।
2. लाभार्थी
* असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिक (मजदूर)
* विधवा/परित्यक्ता महिला की बेटी
* शादी के समय लड़की की आयु **18 वर्ष या उससे अधिक** होनी चाहिए।
3. सहायता राशि
* राशि सीधे **लड़की या अभिभावक के बैंक खाते** में DBT के माध्यम से भेजी जाती है।
4. जरूरी दस्तावेज
* आधार कार्ड (लड़की व अभिभावक का)
* राशन कार्ड / बीपीएल कार्ड
* आय प्रमाण पत्र
* निवास प्रमाण पत्र
* विवाह का आमंत्रण पत्र / शादी का प्रमाण
* बैंक खाता पासबुक की कॉपी
* लड़की की आयु प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाणपत्र/10वीं की मार्कशीट)
5. आवेदन प्रक्रिया
* आवेदन **ई-मित्र केंद्र / श्रमिक विभाग / पंचायत समिति / नगर पालिका कार्यालय** के माध्यम से किया जा सकता है।
* श्रमिक परिवारों के लिए – **श्रमिक विभाग** के पोर्टल पर पंजीकरण ज़रूरी है।
* सामान्य गरीब परिवारों के लिए – **पंचायत/ब्लॉक कार्यालय** से आवेदन स्वीकार किया जाता है।
👉 आवेदन प्रक्रिया (ई-मित्र पर फॉर्म भरने की विधि + लिंक)
📝 आवेदन प्रक्रिया (Step by Step)
1. तैयार रखें जरूरी दस्तावेज़
* बीपीएल कार्ड / राशन कार्ड
* आय प्रमाण पत्र (पटवारी/ तहसीलदार द्वारा जारी)
* निवास प्रमाण पत्र
* लड़की की आयु प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र / 10वीं की मार्कशीट)
* शादी का प्रमाण (निमंत्रण पत्र, या विवाह प्रमाण पत्र)
* बैंक पासबुक की कॉपी
2. ई-मित्र केंद्र से आवेदन
1. नजदीकी **ई-मित्र केंद्र** पर जाएँ।
2. वहाँ पर ऑपरेटर से कहें – *“मुख्यमंत्री कन्यादान हाथलेवा योजना का फॉर्म भरना है”*।
3. ऑपरेटर आपके दस्तावेज़ स्कैन करके **ऑनलाइन पोर्टल** पर अपलोड करेगा।
4. आवेदन सबमिट करने पर आपको **रसीद/आवेदन नंबर** मिलेगा।
3. **ऑनलाइन पोर्टल (खुद से करना चाहें तो)**
1. राजस्थान सरकार की **जनसंपर्क पोर्टल / श्रम विभाग पोर्टल** पर जाएँ।
🔗 [https://sso.rajasthan.gov.in](https://sso.rajasthan.gov.in)
2. SSO ID से लॉगिन करें (न हो तो नया SSO ID बनाना होगा)।
3. **श्रम विभाग / सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ** पर क्लिक करें।
4. “**मुख्यमंत्री कन्यादान हाथलेवा योजना**” का चयन करें।
5. ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें और सभी दस्तावेज़ अपलोड करें।
6. आवेदन सबमिट करने के बाद रसीद डाउनलोड कर लें।
4. **जाँच और स्वीकृति**
* आवेदन पंचायत समिति / नगर पालिका स्तर पर जाँच होगा।
* सत्यापन के बाद **राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाएगी**।
5. **स्थिति (Status) चेक करें**
1. SSO ID में लॉगिन करें।
2. **Application Status** पर क्लिक करें।
3. वहाँ से देख सकते हैं कि आवेदन स्वीकृत हुआ है या नहीं।

0 Comments