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भारत सरकार और राज्य सरकारें मिलकर कई **पेंशन योजनाएँ** चलाती हैं

ताकि गरीब, बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगजन को आर्थिक सहायता मिल सके। नीचे प्रमुख पेंशन योजनाओं का विवरण है 👇


## **1. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अंतर्गत योजनाएँ**

 

यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत चलती हैं।

 

### (a) **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS)**

 

* 60–79 वर्ष आयु: ₹200 प्रतिमाह (केंद्र से) + राज्य सहायता।

* 80 वर्ष या उससे अधिक: ₹500 प्रतिमाह।

 

### (b) **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS)**

 

* 40–79 वर्ष आयु की विधवा महिलाओं को ₹300 प्रतिमाह।

* 80 वर्ष से अधिक होने पर ₹500 प्रतिमाह।

 

### (c) **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना (IGNDPS)**

 

* 18–79 वर्ष आयु के दिव्यांगजन को ₹300 प्रतिमाह।

* 80 वर्ष से अधिक होने पर ₹500 प्रतिमाह।

 

## **2. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM)**

 

* असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए।

* 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3000 प्रतिमाह पेंशन।

* योगदान 18–40 वर्ष की आयु में ₹55 से ₹200 प्रतिमाह (आयु के अनुसार)।

 

 **3. प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PMKMY)**

 

* छोटे और सीमांत किसानों के लिए।

* 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3000 प्रतिमाह पेंशन।

* योगदान किसान और सरकार दोनों मिलकर देते हैं।


 **4. अटल पेंशन योजना (APY)**

 

* 18–40 वर्ष के सभी बैंक खाता धारकों के लिए।

* 60 वर्ष की आयु के बाद ₹1000 से ₹5000 प्रतिमाह पेंशन (योगदान के आधार पर)।

* केंद्र सरकार *आंशिक योगदान* भी करती है (पहले 5 साल)।


 *5. राज्य सरकार की पेंशन योजनाएँ**

 

* हर राज्य अपनी अलग *बुजुर्ग पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन* योजनाएँ भी चलाता है।

* राशि और पात्रता राज्य के अनुसार बदल सकती है।


📌 **कैसे आवेदन करें?**

 

1. अपने **ग्राम पंचायत / ब्लॉक कार्यालय / नगर निकाय** में संपर्क करें।

2. CSC (Common Service Centre) से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

3. आधार कार्ड, बैंक पासबुक, उम्र प्रमाण-पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो ज़रूरी है।

 

 

 


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