भारत सरकार और राज्य सरकारें मिलकर कई **पेंशन
योजनाएँ** चलाती हैं,
ताकि गरीब, बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगजन को आर्थिक सहायता मिल सके। नीचे प्रमुख पेंशन योजनाओं का विवरण है 👇
## **1. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अंतर्गत योजनाएँ**
यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत चलती हैं।
### (a) **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS)**
* 60–79 वर्ष आयु: ₹200 प्रतिमाह (केंद्र से) + राज्य सहायता।
* 80 वर्ष या उससे अधिक: ₹500 प्रतिमाह।
### (b) **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS)**
* 40–79 वर्ष आयु की विधवा महिलाओं को ₹300 प्रतिमाह।
* 80 वर्ष से अधिक होने पर ₹500 प्रतिमाह।
### (c) **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना (IGNDPS)**
* 18–79 वर्ष आयु के दिव्यांगजन को ₹300 प्रतिमाह।
* 80 वर्ष से अधिक होने पर ₹500 प्रतिमाह।
## **2. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM)**
* असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए।
* 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3000 प्रतिमाह पेंशन।
* योगदान 18–40 वर्ष की आयु में ₹55 से ₹200 प्रतिमाह (आयु के अनुसार)।
**3. प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PMKMY)**
* छोटे और सीमांत किसानों के लिए।
* 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3000 प्रतिमाह पेंशन।
* योगदान किसान और सरकार दोनों मिलकर देते हैं।
**4. अटल पेंशन योजना (APY)**
* 18–40 वर्ष के सभी बैंक खाता धारकों के लिए।
* 60 वर्ष की आयु के बाद ₹1000 से ₹5000 प्रतिमाह पेंशन (योगदान के आधार पर)।
* केंद्र सरकार *आंशिक योगदान* भी करती है (पहले 5 साल)।
* हर राज्य अपनी अलग *बुजुर्ग पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन* योजनाएँ भी चलाता है।
* राशि और पात्रता राज्य के अनुसार बदल सकती है।
📌 **कैसे आवेदन करें?**
1. अपने **ग्राम पंचायत / ब्लॉक कार्यालय / नगर निकाय** में संपर्क करें।
2. CSC (Common Service Centre) से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
3. आधार कार्ड, बैंक पासबुक, उम्र प्रमाण-पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो ज़रूरी है।

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