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मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना

 


राजस्थान की **मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना** (Shehri Rozgar Guarantee Yojana) के बारे में नीचे विस्तृत जानकारी है:

## योजना का परिचय और उद्देश्य


* इसे राजस्थान सरकार ने **महत्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी (MGNREGA)** की तरह शहरी इलाकों में रोजगार सुनिश्चित करने के लिए बनाया है। 

* इसका नाम **Indira Gandhi Urban Employment Guarantee Scheme** है। 

* योजना का लक्ष्य शहरी क्षेत्रों (नगरों) में जमीनी स्तर पर गरीब-जरूरतमंद परिवारों को साल में **100 (अब 125) दिन** तक रोजगार देना है। 

* योजना के लिए राज्य सरकार ने **वार्षिक 800 करोड़ रुपये** का बजट आवंटित किया है।

* यह योजना “देश में सबसे बड़ी शहरी रोजगार गारंटी योजना” के रूप में भी वर्णित की गई है। 

## पात्रता (Eligibility)

* उम्र सीमा: **18 से 60 वर्ष** के बीच। 

* आवास: शहरी स्थानीय निकाय (नगर पालिका आदि) क्षेत्र में रहना अनिवार्य है। 

* पंजीकरण: **जन-आधार कार्ड** या उसकी पंजीयन रसीद (Jan Aadhaar) ज़रूरी है।

* पंजीकरण “ई-मित्र” (e-Mitra) केंद्रों के माध्यम से किया जा सकता है। 

## योजना के अंतर्गत कार्य (काम की प्रकृति)

कामों का क्षेत्र बहुत व्यापक है, इनमें शामिल हैं:

* पर्यावरण संरक्षण (tree plantation आदि) 

* जल संरक्षण (पोंड / तालाब की सफाई) 

* सजीव धरोहर की मरम्मत (heritage conservation)

* स्वच्छता और साफ-सफाई (कचरा संग्रहण, विभाजन) 

* सार्वजनिक संपत्ति की मरम्मत (illegal बोर्ड, होर्डिंग हटाना) 

* अन्य “service-work” और “convergence work” (जहाँ अन्य सरकारी स्कीम के साथ मिलकर काम किया जाएगा) भी शामिल हैं। 

* कम-माल सामग्री वाले प्रोजेक्ट में मजदूरी का अनुपात अधिक (“cost of material : labor” की कैटेगरी) तय किया गया है।

## वेतन और भुगतान

* एक अनस्किल्ड (skill-नहीं) श्रमिक को ₹ 259 प्रति दिन वेतन देने का आंकड़ा बताया गया है। 

* एक कुशल (skilled) श्रमिक को ₹ 283 प्रति दिन तक की मजदूरी हो सकती है। 

* मजदूरी सीधे लाभार्थी के **बैंक खाते** में जमा की जाएगी।

* योजना के संचालन के लिए स्थानीय निकायों (municipal bodies) में कमेटियाँ बनाई जाएँगी, और वो कामों को स्टेट / डिस्ट्रिक्ट स्तर पर मंजूरी देंगी।

* प्रशासनिक खर्च को सीमित करने की योजना है — लगभग 6% तक।


## पंजीकरण (कैसे आवेदन करें)

1. **जन-आधार कार्ड** हो — अगर नहीं है, तो पहले जन-आधार पंजीकरण करना होगा। 

2. ई-मित्र केंद्रों (e-Mitra केंद्र) पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। 

3. पंजीकरण के बाद “job card” जारी किया जाएगा।

## अन्य महत्वपूर्ण बातें

* हर वार्ड (शहरी स्थानीय निकाय में) कम-से-कम **50 लोगों** को काम देने का लक्ष्य रखा गया है।

* यह योजना “गरीब, जरूरतमंद परिवारों” पर केंद्रित है ताकि शहरी गरीबों को स्थिर रोज़गार मिले।

* यह स्कीम राज्य के बजट में शामिल है और इसे मध्यम अवधि की नजर से भी महत्वपूर्ण माना गया है। 


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